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: Maharashtra lockdown: महाराष्ट्र में एक मई तक लॉकडाउन, जानें नए नियम क्या है.

admin

Thu, Apr 22, 2021

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Maharashtra lockdown) के मामलों के बेलगाम होने के बीच सूबे की उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं. महाराष्ट्र में आज रात आठ बजे से एक मई तक लॉकडाउन (Maharashtra lockdown) रहेगा. यह आदेश एक मई तक लागू रहेगा.

लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ी

मुम्बई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ी है जो किसी तरह अपने घर जाना चाहते हैं. वजह महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से की जा रही शख्ती है.

इन प्रवासी मजदूरों को लगता है कि काम, रोजगार बंद हो गया है, तो खाएंगे कहां से और रूम का किराया कहां से देंगे. लिहाजा गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं.

काम बिल्कुल बंद हो गया है

इनमें से अधिकांश मजदूर ऐसे भी हैं जो पिछले साल देशभर में लगे लॉकडाउन के बाद कोई ट्रक से, कोई टेम्पो से तो कोई पैदल ही घर के लिए निकल गए थे. हालांकि उस दौरान कई प्रवासी मजदूरों की मौत भी हो गई थी. इन मजदूरों की मानें तो इन लोगों का काम बिल्कुल बंद हो गया है लिहाजा गांव जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है.

Maharashtra lockdown: महाराष्ट्र में एक मई तक लॉकडाउन, जानें नए नियम क्या है.
Maharashtra lockdown: महाराष्ट्र में एक मई तक लॉकडाउन, जानें नए नियम क्या है.

नए नियम (New Guidelines)

- सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 % कर्मचारी ही रह सकतें हैं।पहले ये 50 फिसदी था.
- शादी में सिर्फ 25 लोग शामील हो सकतें है और शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक इजाजत हैं.
- इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.
- सरकारी बस 50 फिसदी की क्षमता पर चलेगी.
- खड़े रहकर सफर करने पर रोक.
- महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रिजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी.
- यात्रा करने के लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (LDA) से अनुमति लेना होगा.
- लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए भी अत्यावश्यक जरूरत बताना होगा.
- लोकल ट्रेन मे अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग या मेडिकल इमरजेंसी में उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर ही मिलेगा टिकट.

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